परिवार सहारा केयर ट्रस्ट (PSCT) - नियमावली
सदस्यता प्राप्त करने से पूर्व PSCT की वर्तमान नियमावली एवं दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
01. परिचय
परिवार सहारा केयर ट्रस्ट (PSCT) की स्थापना समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। यह ट्रस्ट किसी भी सरकारी/निजी/प्रोफेशनल या अन्य क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को अपनी सदस्यता प्रदान करता है। विशेषतः यदि किसी सदस्य का असामयिक निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहारा देने हेतु यह व्यवस्था की गई है।
02. कार्यक्षेत्र एवं पात्रता
यह योजना संपूर्ण देश में लागू होगी।
आयु सीमा: 18 वर्ष से 60 वर्ष (विशेष परिस्थिति में 62 वर्ष तक)।
सदस्यता: कोई भी व्यक्ति (चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, निजी क्षेत्र में कार्यरत हो, प्रोफेशनल हो या अन्य किसी क्षेत्र से हो) इस ट्रस्ट की सदस्यता ले सकता है। (टाइप A/B का कोई बंधन नहीं)।
03. सदस्यता शुल्क एवं नियम
वार्षिक व्यवस्था शुल्क: प्रत्येक सदस्य को ₹200 प्रति वर्ष (या संस्था द्वारा निर्धारित राशि) व्यवस्था संचालन हेतु देना होगा।
- महत्वपूर्ण: यह शुल्क दान है, जो वापस नहीं किया जाएगा। यह शुल्क जमा होना किसी भी लाभ की गारंटी नहीं है, बल्कि लाभ हेतु वैधानिक (नियमों का पालन) होना अनिवार्य है।
- लॉक-इन पीरियड: 1 वर्ष – इस दौरान सभी सहयोग में हिस्सा लेना अनिवार्य है।
04. सहयोग की प्रक्रिया
- यदि किसी वैधानिक सदस्य की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो संस्था द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा तथा ऐसे अवसर पर प्रत्येक सदस्य हेतु ₹100 सहयोग शुल्क निर्धारित किया गया है।
आर्थिक सहयोग: न्यूनतम सहयोग राशि ₹1,00,000 (एक लाख) निर्धारित की गई है। यह राशि सदस्यों द्वारा किए गए योगदान (प्रति सदस्य न्यूनतम राशि) से इकट्ठी होगी।
अधिकतम राशि: यह संस्था से जुड़े कुल सक्रिय सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी। (जितने अधिक सदस्य, उतनी अधिक सहायता राशि)।
प्रत्येक सदस्य के लिए लेन-देन का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
05. आय / व्यय का विवरण (A से G तक)
संस्था को सदस्यों से प्राप्त ₹51 वार्षिक सहयोग/अनुदान को निम्नलिखित कार्यों में खर्च किया जाएगा:
A. वेबसाइट, ऐप आदि के निर्माण एवं संचालन हेतु।
B. कार्यालय की व्यवस्था एवं रख-रखाव हेतु।
C. कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों को मानदेय हेतु।
D. दिवंगत सदस्य के स्थलीय सत्यापन (वेरिफिकेशन) हेतु।
E. PSCT के प्रचार-प्रसार और सदस्यता अभियान हेतु।
F. उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों/समूहों/संस्थाओं के हित में विभिन्न प्रकार का सहयोग करने हेतु।
G. विभिन्न सामाजिक, धार्मिक आयोजनों, श्रद्धांजलि सभाओं एवं संस्था के स्वविवेकानुसार आवश्यक कार्यों हेतु।